लघु निर्यातक पॉलिसी – (एस ई सी)

निर्यातक के लिए निर्यात ऋण बीमा

लघु निर्यातक पॉलिसी

लघु निर्यातक पॉलिसी मूल रूप से मानक पॉलिसी है जिसके अंतर्गत रक्षा में वुत्र्छ सुधार किए गए हैं ताकि लघु निर्यातकों को पॉलिसी प्राप्त करने व उसे परिचालित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। यह उन निर्यातकों को जारी की जाती है जिनका एक वर्ष के लिए अनुमानित निर्यात पण्यावर्त 500 लाख रुपए से अधिक न हो। वाणिज्यिक जोखिम और राज‍नीतिक जोखिम कवर की प्रकृति शिपमेंट व्यापक जोखिम अथवा मानक पॉलिसी के तरह ही है।

लघु निर्यातक पॉलिसी की प्रमुख विशेषताएं :

पॉलिसी की अवधि :

लघु निर्यातक पॉलिसी मानक पॉलिसी के 24 महीनों की तुलना में 12 महीनों के लिए जारी की जाती है ।

न्यूनतम प्रीमियम :

लघु निर्यातक पॉलिसी के लिए देय न्यूनतम प्रीमियम मानक पॉलिसी के 10,000/- रु़ की तुलना में 5,000/- रु़ है। प्रत्येक वर्ष प्रदान की जानेवाली नो क्लेहम बोनस दर प्रीमियम दर के 5%

शिपमेंट की घोषणा :

शिपमेंट को मासिक घोषित की जानी चाहिए

अतिदेय भुगतानों की घोषणा :

लघु निर्यातकों को चाहिए कि मानक पॉलिसीधारकों के मामले में देय तिथि से 30 दिनों की तुलना में 60 दिनों से अधिक की अवधि से अतिदेय रहे सभी भुगतानों की मासिक घोषणा प्रस्तुत करें।

दावों के लिए प्रतीक्षा अवधि :

मानक पॉलिसी के अंतर्गत 4 माह की सामान्य प्रतीक्षा अवधि, लघु निर्यातक पॉलिसी के मामले में आधी है ।

ऋण अवधि में विस्तार हेतु भुगतान की शर्तों में परिवर्तन :

लघु निर्यातक अपने खरीदारों से आसान तरीके से डील कर सके इसलिए निम्नलिखित सुविधाओं को अनुमति दी गई है :

  • लघु निर्यातक ईसीजी सी के बिना पूर्व अनुमोदन से डी/पी बिल को डी ए बिल में परिवर्तित कर सकते हैं बशर्ते कि उन्होंने डी/ए शर्तों पर खरीदार पर उचित साख सीमा प्राप्त की है ।
  • जहाँ इस बिल का मूल्य 3 लाख रु़ से अधिक नहीं है डी/पी बिल के डी/ए बिल में परिवर्तन को अनुमति है भले ही खरीदार पर ली गईसाख सीमा वेत्र्वल डी/पी शर्तों पर प्राप्त की गई है विंत्र्तु इस प्रकार के परिवर्तनों से उत्पन्न हानियों के कारण पॉलिसी अवधि के दौरान वेत्र्वल एक ही दावे पर विचार किया जा सवेत्र्गा ।
  • लघु निर्यातक, ई सी जी सी के पूर्व अनुमोदन के बिना डी ए बिल के भुगतान की तारीख में विस्तार कर सकता है बशर्ते कि इस प्रकार के विस्तार के दौरान डी/ए शर्तों पर खरीदार पर ली गई साख सीमा चालू हो।

अस्वीवृत्र्त माल की पुनर्बिक्री :

यदि खरीदार द्‌वारा माल के अस्वीकार करने पर निर्यातक ईसीजीसी के पूर्व अनुमोदन के बिना वैकल्पिक खरीदार को माल की पुनर्बिक्री करता है भले ही हानि सकल बीजक मूल्य के 25% से अधिक हो, ईसीजीसी उचित समझी गई राशि तक दावे की अदायगी कर सकता है बशर्ते कि ईसीजीसी इस बात से संतुष्ट हो कि निर्यातक ने उस परिस्थिति में हानि को कम करने के लिए हर संभव उपाय किए हैं। अन्य सभी मामलों में लघु निर्यातक पॉलिसी की विशेषताएँ वही हैं जो मानक पॉलिसी की हैं।

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