विशिष्ट सेवा पॉलिसी – (एसआरसी)

निर्यातक के लिए निर्यात ऋण बीमा

सेवा पॉलिसी

जहाँ भारतीय वंत्र्पनियों ने विदेशी प्रधानों को तकनीकी तथा व्यावसायिक सेवाएँ प्रदान करने के लिए संविदा संपन्न की है, संविदा के अंतर्गत देय भुगतानों के लिए भी आपूर्ति संविदा की तरह जोखिम बने रहते हैं। ऐसे निर्यातकों की सेवाओं को रक्षा प्रदान करने के लिए ईसीजीसी ने सेवा पॉलिसी शुरु की है ;

विभिन्न प्रकार की सेवा पॉलिसियाँ क्याक हैं तथा वे किस प्रकार रक्षा प्रदान करती हैं ?

  • विशिष्ट सेवा संविदा (व्यापक जोखिम) पॉलिसी
  • विशिष्ट सेवा संविदा (राजनीतिक जोखिम) पॉलिसी
  • संपूर्ण पण्यावर्त सेवा (व्यापक जोखिम) पॉलिसी तथा
  • संपूर्ण पण्यावर्त सेवा (राजनीतिक जोखिम) पॉलिसी

विशिष्ट सेवा पॉलिसी अपने नाम के अनुसार, एक विशिष्ट संविदा को रक्षा प्रदान करने के लिए जारी की जाती है। यह उन संविदाओं को रक्षा प्रदान करने के लिए जारी की जाती है जिनका मूल्य बहुत अधिक होता है तथा इसकी अवधि भी अपेक्षावृत्र्त लंबी होती है। संपूर्ण पण्यावर्त पॉलिसी उन निर्यातकों के लिए उचित है जो प्रधानों के समूह को निर्यातों की पुनरावृत्ति आधार पर सेवाएँ प्रदान करते हैं तथा जहाँ पर प्रत्येक सेवा संविदा की अवधि अपेक्षावृत्र्त कम होती है। ऐसी पॉलिसियाँ उन सभी संविदाओं को रक्षा प्रदान करने के लिए जारी की जाती हैं, जो अगले 24 महीनें की अवधि के दौरान निर्यातक द्वारा समाप्त की जानी है।

निगम की यह अपेक्षा होती है कि सेवाओं के लिए भुगतान की शर्तें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इस व्यवस्था के लिए प्रचलित प्रथाओं के अनुसार हों। सामान्यतया संविदा, पर्याप्त अग्रिम भुगतानों पर ही प्रदान की जाती है तथा शेष का भुगतान, कार्य की प्रगति के अनुसार समय-समय पर देय होगा। भुगतान को साख-पत्र अथवा बैंक गारंटी के रूप में संतोषजनक प्रतिभूति का समर्थन प्राप्त होना चाहिए।

वा पॉलिसी उन संविदाओं को रक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई है जिसके अंतर्गत वेत्र्वल सेवाएँ प्रदान की जानी हैं । जिन संविदाओं के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाओं का मूल्य संविदा का वेत्र्वल एक छोटासा हिस्सा मात्र है तथा जिनमें मशीनरी तथा उपकरणों का समावेश होता है को आपूर्ति संविदा की उचित विशिष्ट पॉलिसी के अंतर्गत संरक्षित किया जाएगा ।

संरक्षित जोखिम



वाणिज्यिक:

  • खरीदार का दिवालिया होना।
  • खरीदार की दीर्घकालिक चूक


राजनीतिक:

  • खरीदार के देश में युद्‌ध, गृह युद्‌ध, क्रांति
  • भुगतान अंतरण में विलम्ब

साख – पत्र खोलने वाले बैंक का जोखिम:

  • दिवालिया होना
  • चूक

हानि कवरेज:

90%

महत्वपूर्ण दायित्व:

  • बोली चरण में ही संकेतक प्रीमियम दर प्राप्त करें।
  • संविदा मिलने पर एडी/डब्लूजी से मिलने के बाद का अनुमोदन प्राप्त करें।
  • सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करें।
  • पीईएम दिशा निर्देशों के अनुसार परियोजना की प्रगति के बारे में सूचित करें।
  • अतिदेय की घोषणा करें।
  • निर्धारित तारीख से 12 महीनों के भीतर दावा फाइल करें।
  • वसूली की हिस्सेदारी।

मुख्य विशेषताएँ:

  • कवर राजनीतिक या व्यापक जोखिमों के लिए होगा।
  • अवधारण भाग सहित कुल बीमा योग्य मूल्य के लिए कवर होगा।
  • प्रीमियम का भुगतान किश्तों में किया जा सकता है।
  • अनेक एजेंसियों द्वारा निधिबद्ध परियोजनाओं के लिए कम प्रीमियम।
  • प्रीमियम में समानुपाति कटौती के साथ कम हानि कवरेज।