अग्रिम भुगतान सह निष्पादन
बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा
निर्यात ऋण बीमा – निर्यात निष्पादन (ईसीआईबी – ईपीएपी)
पात्रता :
निर्यात निष्पादन (अग्रिम भुगतान) के अंतर्गत ईसीजीसी की संपूर्ण – पण्यावर्त पैकिंग ऋण रक्षा धारक बैंकों का उनके सभी मानक खातों के लिए क्रेडिट रेटिंग का ध्यान किए बिना विचार किया जाएगा। अन्य बैंको के लिए, केवल मानक खातों के लिए क्रेडिट रेटिंग स्वीकार्य।
रक्षा की अवधि :
रक्षा के अवधि नुसार
पात्र रक्षाः
विदेशी खरीदार से निर्यातक द्वारा प्राप्त किए गए अग्रिम भुगतान पर रक्षा प्रदान की जाती है।
प्रस्तुत सुरक्षा :
बैंक को उसके द्वारा निर्यातकों की ओर से दी जानेवाली गारंटियों के कारण होनेवाली हानियों पर।
रक्षा का प्रतिशत :
75%
प्रीमियम :
बैंक गारंटी मूल्य व अवधि पर प्रति माह प्रति 100/-रुपये पर 6.5 पैसे।
अधिकतम देयता :
सुरक्षा मूल्य का 75%।
बैंकों के महत्वपूर्ण दायित्व :
अग्रिम प्रीमियम का भुगतान। प्राप्त की जानेवाली बैंक गारंटी के अवधि में किसी भी विस्तार के लिए निगम से अनुमोदन प्राप्त करना। यदि निर्यातक भुगतान करने में विफल रहा और जब गारंटी लागू होती है अथवा जब वह साख पत्र के अधीन है तब वसूलियाँ करने के लिए अग्रिम लौटाने और कानूनी कार्रवाई सहित आवश्यक कदम उठाना। देय तिथि अथवा अग्रिम की विस्तारित देय तारीख से 4 माह के भीतर चूक की रिपोर्ट करना यदि वसूली नहीं हुई तो चूक की रिपोर्ट दाखिल करने से 6 महिनों के भीतर दावा दायर करना। दावें के भुगतान के बाद वसूली कार्रवाई और वसूली की हिस्सेदारी करना।
मुख्य विशेषताएँ :
बैंक चयनात्मकता से रक्षा प्राप्त कर सकते हैं।
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निर्यात ऋण बीमा – निर्यात निष्पादन (ईसीआईबी – ईपी)
निर्यात ऋण बीमा – आयात/ अंतर्देशीय साख पत्र के लिए निर्यात-निष्पादन रक्षा (ईसीआईबी – ईपीएलसी)
निर्यात ऋण बीमा – संपूर्ण पण्यावर्त निर्यात निष्पादन (ईसीआईबी – डब्ल्यूटीईपी)
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