निर्यात पण्यावर्त पॉलिसी – (ईटीपी)
निर्यात पण्यावर्त पॉलिसी
पण्यावर्त पॉलिसी, मानक पॉलिसी का रूपांतरण है, जो उन निर्यातकों के फायदे के लिए है जो प्रीमियम के रूप में कम से कम प्रति वर्ष 20 लाख रु़ का योगदान देते हैं। अतः वे सभी निर्यातक इसे लेने के लिए पात्र होंगे जो एक वर्ष में 20 लाख रु़ का प्रीमियम अदा करेंगे ।
पण्यावर्त पॉलिसी किन मायनों में मानक पॉलिसी से अलग है
निर्यात पण्यावर्त पॉलिसी
पण्यावर्त पॉलिसी के अंतर्गत निर्यातक के एक वर्ष के परिकल्पित निर्यात टर्नओवर पर विचार किया जाता है तथा उसी आधार पर प्रारंभिक देय प्रीमियम का निर्धारण किया जाता है जो कि वर्ष के अंत में वास्तविक प्रीमियम के आधार पर समायोजन के अधीन होगा। यह पॉलिसी परिकल्पित निर्यात टर्नओवर से अधिक निर्यात होने पर संवर्धित प्रोत्साहन के साथ प्रीमियम में अतिरिक्त छूट प्रदान करती है तथा प्रीमियम के प्रेषण और पोतलदान जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए सरलीवृत्र्त प्रक्रिया भी प्रदान करती है । टर्नओवर पॉलिसी एक वर्ष की वैधता के साथ जारी की जाती है। अधिकांशतया अन्य सभी मामलों में मानक पॉलिसी से संबंधित प्रावधान, टर्नओवर पॉलिसी के लिए लागू होंगे।
पॉलिसी की अवधि : 12 माह
अनुमत अपवर्जन:
- सहयोगियों को निर्यात।
- साख-पत्र समर्थित पोतलदान
संरक्षित जोखिम:
- वाणिज्यिक जोखिम/खरीदार जोखिम
- राजनीतिक जोखिम
- साख-पत्र खोलने वाले बैंक का जोखिम
रक्षा का प्रतिशत : 90%
निर्यातकों के महत्वपूर्ण दायित्व:
- ईसीजीसी से ख़रीदारों व साख पत्र खोलने वाले बैंकों पर वैध साख-सीमा प्राप्त करना ।
- जोखिम के प्रारम्भ होने से पूर्व चार तिमाही किस्तों में प्रीमियम अग्रिम के रूप में देय होगा व पॉलिसी अवधि के दौरान अपने पण्यावर्त परिकल्पना के आधार पर हमेशा ही पर्याप्त प्रीमियम जमा बनाए रखना होगा ।
- माह के 15 तारीख तक पूर्ववर्ती माह के पोतलदानों की घोषणाएँ।
- अपनी देय तारीख से 30 दिनों से अधिक समय तक अदत्त रहे भुगतानों की आगामी माह के 15 तारीख तक घोषणा/अधिसूचना
- निर्यात बिल की देय तारीख से 360 दिनों के भीतर अथवा पॉलिसी अवधि की समाप्ति के 540 दिनों के भीतर, इनमे से जो भी पहले हो, के भीतर दावा करना।
- कानूनी कार्यवाही सहित वसूली हेतु प्रयास आरंभ करना ।
- वसूली की हिस्सेदारी ।
मुख्य विशेषताएँ
- उच्चतम रक्षा प्रतिशत।
- प्रतिस्पर्धी प्रीमियम दरें
- प्रति वर्ष 5% नो क्लेम बोनस(एनसीबी) बशर्ते कि कोई दावा दायर न किया गया हो व अधिकतम 50% की सीमा तक ।
- सकाल बीजक मूल्य के 25% तक पुनर्बिक्री/पुनर्पोतलदान के लिए स्वतः रक्षा ।
- ख़रीदारों पर सशर्त विवेकाधीन सीमा कि उपलब्धता
- आवश्यक पृष्ठांकन द्वारा विविध वस्तु व्यापार पर पूर्व अनुमोदन के साथ रक्षा।
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