ईसीआईबी – आई एन पी एस ( बिना अपवर्जन के )
बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा
निर्यात ऋण बीमा – व्यक्तिगत पोत-लदानोत्तर (ईसीआईबी – आई़एऩपीएस़)
पात्रता :
बैंक अथवा वित्तीय संस्थान जो विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए प्राधिकृत है वे व्यक्तिगत पोत-लदानोत्तर निर्यात ऋण रक्षा अपने प्रत्येक निर्यातक ग्राहकों जो साख पत्रों के आधार पर पोतलदान के लिए रक्षा का अपवर्जन कर ईसीजीसी के उपयुक्त व्यापक जोखिम पॉलिसी धारक हैं, के लिए प्राप्त कर सकते है।
रक्षा की अवधि :
12 माह
पात्र अग्रिम
निर्यात बिलों की खरीद, बातचीत अथवा छूट द्वारा या वसूली के लिए भेजे गए बिलों पर दिए गए सभी पोत-लदानोत्तर अग्रिम।
प्रस्तुत सुरक्षा :
हानि पर दीर्घकालीन चूक अथवा निर्यातक के दिवालिया होने के कारण पोत-लदानोत्तर अग्रिम में विस्तार।
रक्षा का प्रतिशत :
साख पत्र बिलों के अलावा खरीदार और सहयोगियों पर आहरित किए गए बिलों पर 75% अग्रिम। सहयोगियों और साख पत्र बिलों पर 60%
प्रीमियम :
माह के दौरान किसी भी दिन तक बकाया उच्चतम राशि पर प्रति माह प्रति 100/-रुपये पर 9 पैसे देय।
अधिकतम देयता :
खाते पर मंजूर पोत-लदानोत्तर सीमा का 75%
बैंकों के महत्वपूर्ण दायित्व :
अगले माह के 10 तारीख के पहले स्वीकृत मासिक घोषणाएँ एवं प्रीमियम का भुगतान करना। 180 दिनों के बाद (हैसियत धारकों के लिए 360 दिन)देय तिथि में विस्तार के लिए निगम से अनुमोदन प्राप्त करना। देय तिथि अथवा अग्रिम की विस्तारित देय तारीख से 4 माह के भीतर चूक की रिपोर्ट करना यदि वसूली नहीं हुई तो चूक की रिपोर्ट दाखिल करने से 6 महिनों के भीतर दावा दायर करना। दावें के भुगतान के बाद वसूली कार्रवाई और वसूली की हिस्सेदारी करना।
मुख्य विशेषताएँ :
बैंक चयनात्मकता से रक्षा प्राप्त कर सकते हैं।
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ईसीआईबी_आईएनपीएस (किसी भी अपवर्जन के बिना)
ईसीआईबी_आईएनपीएस (मानक पॉलिसी गैर धारक)
ईसीआईबी_आईएनपीएस (साख पत्र पर किए गए शिपमेंट के लिए कवर छोड़कर)
संपूर्ण टर्नओवर पोस्ट शिपमेंट – (डब्ल्यूटीपीएस)
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