शाखा वार पैकिंग ऋण – ( बी आई पी सी )

बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा

शाखा वार – पैंकिंग ऋण (ईसीआईबी – बीआई़पीसी)

निर्यात ऋण बीमा – शाखा वार – पैंकिंग ऋण (ईसीआईबी – बीआई़पीसी)


पात्रता:

विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए प्राधिकृत बैंक अथवा वित्तीय संस्थान की शाखा, शाखा वार पैंकिंग ऋण रक्षा अपने प्रत्येक अथवा अधिक निर्यातक ग्राहकों के लिए प्राप्त कर सकते है जिनको मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और जिनका गोपनीय रिपार्ट ईसीजीसी को स्वीकार्य हैं।

रक्षा की अवधि :

12 माह

पात्र अग्रिम

भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतो के अनुसार सभी पैंकिंग ऋण अग्रिम अनुरूप है।

प्रस्तुत सुरक्षा :

हानि पर दीर्घकालीन चूक अथवा निर्यातक के दिवालिया होने के कारण पैंकिंग ऋण अग्रिम में विस्तार।

रक्षा का प्रतिशत :

66-2/3%

प्रीमियम :

माह के दौरान किसी भी दिन तक बकाया उच्चतम राशि पर प्रति माह प्रति 100/-रुपये पर 10 पैसे।

अधिकतम देयता :

संरक्षित किए गए खाते पर पैंकिंग ऋण सीमा का 66-2/3%।

बैंकों के महत्वपूर्ण दायित्व :

अगले माह के 10 तारीख के पहले स्वीकृत मासिक घोषणाएँ एवं प्रीमियम का भुगतान करना। 360 दिनों के बाद देय तिथि में विस्तार के लिए निगम से अनुमोदन प्राप्त करना। देय तिथि अथवा अग्रिम की विस्तारित देय तारीख से 4 माह के भीतर चूक की रिपोर्ट करें यदि वसूली नहीं हुई तो चूक की रिपोर्ट दाखिल करने से 6 महिनों के भीतर दावा दायर करना। दावें के भुगतान के बाद वसूली कार्रवाई और वसूली की हिस्सेदारी करना।

मुख्य विशेषताएँ :

सभी खातों के लिए प्रस्तुत किए गए एकल प्रस्ताव व एकल मासिक घोषणा को शामिल किया जाना है। निगम के मंजूरी से रक्षा अवधि के दौरान बैंक शाखा अतिरिक्त खातों को शामिल कर सकती है। केवल नवीकरण के समय खातों का अपवर्जन करने के लिए अनुमति दी हैं। ईसीजीसी के अनुमोदन बिना सीमा में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। प्रीमियम दर में 11 पैसों की कटौती के लिए अनुमति दी जा सकती है बशर्ते रक्षा के अंतर्गत माह के दौरान शाखा प्राक्कलन प्रीमियम 50,000 रु़ से कम ना हों।

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क्षेत्र वार – पैंकिंग ऋण (ईसीआईबी – एस़आई़पीसी)

संपूर्ण- पण्यावर्त – पैंकिंग ऋण (ईसीआईबी – डब्ल्यूटीपीसी)

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