ई सी आई बी – नकद प्रवाह घाटा वित्त पोषण

बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा

निर्यात ॠण बीमा – नकद प्रवाह की कमी का वित्त पोषण (ई सी आई बी – सी एफ डी एफ)

पात्रता:

बैंक वित्त पोषण विदेशी परियोजना के लिए नकद प्रवाह की कमी से निजात पाने के लिए संविदाकार को ॠण देना अपेक्षित होगा और परियोजना का सहज एवं समय से निष्पादन सुनिश्चित करना अपेक्षित होगा। ऐसे ॠण संविदाकारों को भारत में मानी जाने वाली निर्यात ॠण परियोजनाओं के निष्पादन के लिए भी मंजूर किया जा सकता है। कवर, ॠण लेने वाले के दिवालिएपन और चूक के कारण बैंक को होने वाले घाटे से बैंकों को सुरक्षा प्रदान करता है।

कवर किए गए जोखिम:

  1. ॠण लेने वाले का दिवालियापन विस्तीर्ण चूक ॠण लेने वाला

हानि कवरेज:

75%

कवर की अवधि:

12 महीना

प्रीमियम की दर:

सबसे अधिक बकाया राशि पर 0.12% प्रतिमाह

बैंक के महत्वपूर्ण दायित्व:

प्रत्येक परियोजना के लिए अलग कवर लें। एक माह के प्रीमियम के बराबर जमानत जमा अनुरक्षित करें। मंजूर किए गए अग्रिमों की मासिक घोषणा प्रस्तुत करें और अगले महीने की 10 तारीख को या उससे पहले खाते में की गई अदायगी और देय प्रीमियम की अदायगी प्रस्तुत करें। निर्धारित तारीख में वृद्धि के लिए निगम का अनुमोदन। अग्रिमों की या निर्धारित तारीख या संवर्धित निर्धारित तारीख से चार महीने के भीतर चूक रिपोर्ट की जाए। यदि वसूली न की जा सके तो डिफाल्ट की रिपोर्ट के छ:महीने के भीतर दावा फाइल करें। दावा के भुगतान और वसूली की हिस्सेदारी के बाद वसूली पर कार्रवाई।