खरीदार जोखिम पॉलिसी ( एस बी ई पी )

निर्यातक के लिए निर्यात ऋण बीमा

खरीदार जोखिम पॉलिसी

वर्तमान में, निर्यातक को प्रदान की जानेवाली पॉलिसियों में प्रीमियम, निर्यात पण्यावर्त पर चार्ज किया जाता है, यद्यपि प्रत्येक खरीदार पर निगम का एक्सपोजर, वाणिज्यिक जोखिमों को रक्षा प्रदान करने के लिए खरीदार पर साख – सीमा के अनुमोदन की प्रणाली द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये लघु व मध्यम निर्यातकों के लिए उचित है। कई बड़े, निर्यातक जो अधिक संख्या में पोतलदान करते हैं , द्वारा पॉलिसी के अतर्गत दाखिल की जानेवाली विवरणियों की मात्रा के बारे में शिकायत की जाती है, जो इस उद्‌देश्य के लिए उनके स्रोतों के प्रसार हेतु आवश्यक है जिसके फलस्वरूप ऐसी रिपोर्टिंग में अनजाने में वुत्र्छ चूक हो जाती हैं, जिनका प्रभाव दावों के निपटान के समय होता है। अतः उनकी ओर से प्रक्रिया सरलीकरण व प्रीमियम संरचना को तर्वत्र्संगत बनाने की मांग आती रही है।

ऐसे निर्यातकों की अपेक्षाओं पर विचार करते हुए, निगम ने ऐसी पॉलिसी शुरू करने का निर्णय लिया जिसपर प्रीमियम संभावित ऋण जोखिम के आधार पर चार्ज किया जाएगा। दो प्रकार की एक्सपोजर पॉलिसियों, एक वह जो विशिष्ट खरीदार पर जोखिमों को सुरक्षा प्रदान करती है व दूसरी सभी खरीदारों पर सुरक्षा प्रदान करती हैं।

दो प्रकार की एक्सपोजर पॉलिसियाँ प्रदान की जाती हैं: जैसे,

  • एक्सपोजर (एकल खरीदार) पॉलिसी — किसी विशिष्ट खरीदार पर जोखिम सुरक्षा हेतु तथा
  • एक्सपोजर (बहु खरीदार) पॉलिसी — सभी खरीदारों पर रक्षा हेतु

एक्सपोजर (एकल खरीदार) पॉलिसी रक्षा क्या हैं ?:

निर्यातक, चुने हुए खरीदार पर ऋण जोखिम आधारित रक्षा प्राप्त करने का चयन कर सकता है। यह रक्षा गैर – साख पत्र व साख पत्र सौदों, दोनों के लिए खरीदार से जुड़े वाणिज्यिक व राजनीतिक जोखिमों पर होगी । बारह माह की अवधि के दौरान प्रत्येक खरीदार को किए जाने वाले सभी निर्यातों को रक्षा प्रदान करने हेतु एक अलग खरीदार ऋण जोखिम पॉलिसी जारी की जाएगी । यदि निर्यातक ने वाणिज्यिक व राजनीतिक जोखिम रक्षा का विकल्प चुना है , तो नवीनतम बैंकर्स अल्मनॅक के अनुसार 25,000 की विश्व श्रेणी के बैंकों के लिए साख पत्र पर किए गए निर्यातों के संबंध में साख पत्र खोलने वाले बैंक की असफलता को भी रक्षा प्रदान की जाएगी। इस स्तर से आगे की श्रेणी के रैंक के किसी भी बैंक को रक्षा प्रदान करने के लिए, निर्यातक को कोई भी पोतलदान करने से पूर्व उस शाखा से विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करना होगा जिसने पॉलिसी जारी की थी। यदि साख – पत्र सौदों अथवा सहयोगियों को पोतलदान के संबंध में केवल राजनीतिक जोखिमों के लिए ही रक्षा की आवश्यकता है तो पृष्ठांकन के साथ खरीदार एक्सपोजर पॉलिसी, जो वेत्र्वल राजनीतिक जोखिमों तक सीमित होगी व जिसके लिए काफी कम प्रीमियम है, प्रदान की जाती है। यह पॉलिसी, मानक पॉलिसी के धारक निर्यातकों द्वारा भी उनके किसी भी खरीदार के लिए ली जा सकती है । खरीदार एक्सपोजर पॉलिसियों के अंतर्गत संरक्षित खरीदारों को किए जाने वाले पोतलदानों को मानक पॉलिसी के अधिकार क्षेत्र से अपवर्जित किया जाएगा। संरक्षित जोखिम वही होंगे जो मौजूदा खरीदारवार पॉलिसी के अंतर्गत संरक्षित हैं ।

बहु खरीदार (एमबीईपी) एक्सपोजर आधारित पॉलिसी क्या हैं ?

यदि कोई निर्यातक अपने विदेशी निर्यातकों को निर्यात कर रहा हों तो सभी खरीदारों के लिए (एकल खरीदार) जोखिम उसके लिए सुविधाजनक होता है या उसे शिपमेंट के अनुसार अपना निर्यात करना सुविधाजनक होता है। यह एमबीईपी पॉलिसी के माध्यम से अपना कवर प्राप्त् कर सकता है। पॉलिसी के अंतर्गत निर्यातक वाणिज्यिक और राजनीतिक जोखिमों के संबंध में कुल हानि सीमा (एएलएल) के लिए सभी खरीदारों के संबंध में किए गए अपने सभी निर्यातों को ऋण की शर्तों पर कवर प्राप्तं कर सकता है। सामान्यकतया पॉलिसी के अंतर्गत मांगा गया (एएलएल) प्रयोज्यन श्रेणीयों/ देशों के लिए कुल निर्यात टर्नओवर के 10 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। पॉलिसी खरीदारों को उन देशों के निर्यातों को कवर करती है जो निगम द्वारा अनुरक्षित प्रतिबंधित कवर देश आरसीसी सूची में और निगम की खरीदार विशिष्टो अनुमोदन सूची बीएसएएल के अंतर्गत खरीदार हों। अद्यतन बैंकर्स अल्मशनक के अनुसार विश्व् के 25000 के रैंक के साथ वाले बैंकों के लिए साख सीमा पत्र खोलनेवाले बैंकों को भी कवर उपलब्धे है। व्य क्तिगत खरीदार/ बैंक के संबंध में हानी सीमा (एएलएल) के 10% तक सीमित होगी।

एकल खरीदार बहु खरीदारक्या करें और क्या ना करें

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