एनईआईए क्या है?

राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए)

मध्यम व दीर्घावधि निर्यात का बीमा

मध्यम व दीर्घावधि निर्यातकों को,जिस देश को निर्यात किया जाता है उस देश तथा संबंधित खरीदार के राजनीतिक व वाणिज्यिक दोनों जोखिमों से रक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते की स्थापना की गई है। इसका संचालन ईसीजीसी द्वारा पर्याप्त ऋण बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाएगा। खरीदार के क्रेडिट लेनदेन को जिसमें विेदशी खरीदार को भारत से परियोजना निर्यात के लिए भुगतान की सुविधा प्राप्त होती है,को भी एनईआईए ट्रस्ट द्वारा बैंकों को कवर प्रदान किया जाता है।


भारतीय कंपनियाँ कड़ी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से संविदाएँ प्राप्त कर विदेशी परियोजनाओं का कार्य कर रही हैं और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए पर्याप्त ऋण बीमा की आवश्यकता है। ये ऐसी परियोजनाएँ हैं जिन्हें विशेष रूप से दीर्घावधि आर्थिक हितों और आयात किए जाने वाले देश के साथ भारत के राजनीतिक संबंधों को बनाए रखने के लिए किया जाना आवश्यक है। संबंधित देश के साथ भारत के दीर्घावधि आर्थिक व राजनीतिक हितों को देखते हुए,इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए कि ऐसे ठेकों को कार्यान्वित करने की भारतीय निर्यातकों की क्षमताएँ,ऋण बीमा रक्षा प्राप्ते न हो पाने के कारण बाधित न हों। इसलिए भारत सरकार ने एनईआईए की स्थापना की है।


ईसीजीसी,वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तत्वाधान में भारत सरकार का उद्यम है जो मध्यम व दीर्घावधि निर्यातकों को ऋण बीमा सुरक्षा प्रदान करता है। तथापि ईसीजीसी की कुछ सीमाएँ हैं जिसमें दीर्घावधि चुकौतियों,बड़े मूल्य के ठेके व परियोजना वाले देश की कठिन आर्थिक व राजनीतिक परिस्थितियों,जहाँ सामान्येतया ऐसे मामलों में पुनर्बीमा सुरक्षा उपलब्धप नहीं होती,इन वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए उसे ऐसे जोखिमों को शुध्द रूप से वाणिज्यिक तौर पर रक्षा प्रदान करने में कठिनाई होती है।


एनईआईए ट्रस्ट,भारत सरकार द्वारा स्थापित सार्वजनिक ट्रस्ट है जिसका प्रबंधन सरकार द्वारा प्रदान की गई निधि से होगा। 11 वी योजना के अंत तक ट्रस्ट को 2000 करोड़ रू. तक मूल निधि देने का आश्वा्सन दिया है। एनईआईए द्वारा अन्य् मापदंडों पर किसी भी समय मूल निधि के दस गुना के बराबर ऋण जोखिम लिया जा सकता है।


एनईआईए की उचित व प्रभावी उपयोगिता को सुनिश्चित करने के लिए उसके परिचालनों की मॉनिटरिंग व मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने एक उच्चाधिकार प्राप्ता समिति,निर्देशन समिति स्थालपित की है जिसमें निम्निलिखित शामिल हैं:(क) सचिव – वाणिज्यि व उद्योग मंत्रालय – अध्यक्ष (ख) सचिव – आर्थिक मामला विभाग (ग) सचिव – विदेश मंत्रालय (घ) अपर सचिव व वित्ति सलाहकार, वाणिज्य विभाग (च) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – ईसीजीसी (छ) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – एक्जि़म बैंक (ज) भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि (झ) संयुक्त सचिव – वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,जो सदस्‍य सचिव भी हैं। जानकारी के लिए क्लिक करें।