पोतलदानोत्तर व्यापक जोखिम पॉलिसी – ( एस सी आर )

निर्यातक के लिए निर्यात ऋण बीमा

पोतलदानोत्तर व्यापक जोखिम पॉलिसी – ( एस सी आर )

वे निर्यातक जिनका वार्षिक अनुमानित निर्यात पण्यावर्त 500 लाख रु. से अधिक है, इस पॉलिसी के लिए पात्र हैं। यह एक मानक सम्पूर्ण पण्यावर्त घोषणा आधारित पॉलिसी है जिसके अधीन किए जाने वाले सभी पोतलदानों पर रक्षा प्राप्त करना आवश्यक है।

पॉलिसी की अवधि : 12 माह

अनुमत अपवर्जन

  • सहयोगियों को निर्यात।
  • साख-पत्र समर्थित पोतलदान

संरक्षित जोखिम

  • वाणिज्यिक जोखिम/खरीदार जोखिम
  • राजनीतिक जोखिम
  • साख-पत्र खोलने वाले बैंक का जोखिम

रक्षा का प्रतिशत : 90%

न्यूनतम प्रीमियम : 10,000/- रु. जो कि पॉलिसी के अंतर्गत किए जाने वाले पोतलदानों पर समायोजित किया जाएगा व यह न लौटाने योग्य प्रीमियम है।

निर्यातकों के महत्वपूर्ण दायित्व

  • ईसीजीसी से ख़रीदारों व साख पत्र खोलने वाले बैंकों पर वैध साख-सीमा प्राप्त करना ।
  • जोखिम के प्रारम्भ होने से पूर्व प्रीमियम अग्रिम के रूप में देय होगा व पॉलिसी अवधि के दौरान अपने पण्यावर्त परिकल्पना के आधार पर हमेशा ही पर्याप्त प्रीमियम जमा बनाए रखना होगा ।
  • माह के 15 तारीख तक पूर्ववर्ती माह के पोतलदानों की घोषणाएँ।
  • अपनी देय तारीख से 30 दिनों से अधिक समय तक अदत्त रहे भुगतानों की आगामी माह के 15 तारीख तक घोषणा/अधिसूचना
  • निर्यात बिल की देय तारीख से 360 दिनों के भीतर अथवा पॉलिसी अवधि की समाप्ति के 540 दिनों के भीतर, इनमे से जो भी पहले हो, के भीतर दावा करना ।
  • कानूनी कार्यवाही सहित वसूली हेतु प्रयास आरंभ करना ।
  • वसूली की हिस्सेदारी ।

मुख्य विशेषताएँ

  • उच्चतम रक्षा प्रतिशत।
  • प्रतिस्पर्धी प्रीमियम दरें
  • प्रति वर्ष 5% नो क्लेम बोनस(एनसीबी) बशर्ते कि कोई दावा दायर न किया गया हो व अधिकतम 50% कि सीमा तक ।
  • कुछ निबंधनों व शर्तों के अधीन 25% तक पुनर्बिक्री/पुनर्पोतलदान के लिए स्वतः अनुमोदन ।
  • ख़रीदारों पर सशर्त विवेकाधीन सीमा कि उपलब्धता
  • आवश्यक पृष्ठांकन द्वारा विविध वस्तु व्यापार पर पूर्व अनुमोदन के साथ रक्षा।

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