परेषण निर्यात पॉलिसी (सीईपी)

निर्यातक के लिए निर्यात ऋण बीमा

परेषण निर्यात पॉलिसी (स्टॉक धारक एजेंट व विश्वव्यापी कंपनी)

आर्थिक उदारीकरण एवं व्यापार व वाणिज्य के लिए अंतरराष्ट्रीय बाधाओं को क्रमिक रुप से हटाए जाने के फलस्वरुप अच्छे किस्म के माल के भारतीय निर्यातकों के लिए निर्यात अवसरों के विभिन्न नए मार्ग खुल रहे हैं। भारतीय निर्यातकों द्वारा बढ़ती हुई मात्रा में अपनाई जाने वाली पद्धतियों में से एक है परेषण निर्यात जहाँ माल का पोतलदान किया जाता है जहाँ माल को पोतलदान कर विदेश में स्टॉक कर उसे तैयार रखा जाता है ताकि जैसे ही ऑर्डर प्राप्त होता है विदेशी खरीदार को विक्री की जा सके।

अंतिम खरीदार को माल की बिक्री के समय भारतीय निर्यातकों की संभावित हानि से रक्षा के लिए परेषण पॉलिसी रक्षा आरंभ करने का निर्णय लिया गया ।

परेषण निर्यातों की रक्षा के लिए दो प्रकार की पॉलिसियाँ उपलब्ध है जैसे;

  • परेषण निर्यात (स्टॉक धारक एजेंट) पॉलिसी
  • परेषण निर्यात (विश्वव्यापी कंपनी) पॉलिसी

किन परिस्थितियों में परेषण निर्यात (स्टॉकधारक एजेंट) पॉलिसी रक्षा प्राप्त की जा सकती है ?

परेषण निर्यात (स्टॉक धारक एजेंट) पॉलिसी प्रत्येक निर्यातक स्टॉकधारक एजेंट संयोजन के लिए उचित है बशर्ते कि निम्नलिखित मानदंडों को पूरा किया जाए ।

  • विदेशी एजेंट एक स्वतंत्र व अलग कंपनी हो व उसका निर्यातक के साथ किसी प्रकार का सहयोगी संस्था का संबंध न हो
  • एजेंट के दायित्व निम्नानुसार में से कोई भी अथवा सभी हो सकते हैं जैसे पोतलदान प्राप्त करना, माल को स्टॉक में रखना, अंतिम खरीदारों की खोज व उसके प्रधान (निर्यातक) के निर्देशों यदि कोई हो तो, के अनुसार उन्हें माल बेचना ; तथा
  • बिक्री पूर्ण होने पर कमीशन अथवा उसी तरह का कोई अन्य लाभ पर विचार करते समय एजेंट द्वारा की जानेवाली बिक्री का जोखिम निर्यातक पर तथा उसके पक्ष में होगा (भले ही इस प्रकार की बिक्रियाँ एजेंट के स्वयं के नाम पर हो अथवा अन्य के नाम पर)

किन परिस्थितियों में परेषण निर्यात (विश्वव्यापी कंपनी) पॉलिसी रक्षा प्राप्त की जा सकती है ?

प्रत्येक निर्यातक-विश्व व्यापी कंपनी संयोजन के लिए परेषण निर्यात (विश्वव्यापी कंपनी) पॉलिसी प्राप्त की जा सकती है बशर्ते कि वे निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करे :

  • विविध वस्तुओं को विदेशी सहयोगी को पोतलदान किया जाता है;
  • विदेशी सहयोगी लिखित अथवा अलिखित समझौते के अधीन माल को प्राप्त कर उसे स्टॉक में रखता है ;
  • विदेशी पार्टी, के दायित्व के उनकी कानूनी स्थिति के आधार पर निम्नलिखित में से कोई भी अथवा सभी हो सकते हैं जैसे पोतलदान को प्राप्त करना, माल को स्टॉक में रखना, अंतिम खरीदार की खोज कर उन्हें उसके प्रधान (निर्यातक) के निर्देशों, यदि कोई हो तो, के अनुसार माल बेचना ;
  • आवश्यक नहीं है कि विदेशी पार्टी द्वारा की गई बिव्रिᆬयाँ निर्यातक के जोखिम पर हो अथवा उसके पक्ष में हो ;

विश्वव्यापी कंपनी स्टॉक धारक एजेंट क्या करें और क्या ना करें

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