सॉफ्टवेअर परियोजना पॉलिसी – (एसपीपी)

निर्यातक के लिए निर्यात ऋण बीमा

निगम की विद्यमान सेवा पॉलिसियाँ कुछ समय के लिए सॉफ्टवेअर व संबंधित सेवाओं सहित निर्यातकों की सेवाओं के लिए सुरक्षा प्रदान करती थी। तथापि यह पाया गया कि सामान्य सेवा पॉलिसी, सॉफ्टवेअर निर्यातकों की सही आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती। अतः यह निर्णय लिया गया कि सॉफ्टवेअर निर्यातकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नई ऋण बीमा सुरक्षा यथा सॉफ्टवेअर परियोजना पॉलिसी, जहाँ भुगतान विदेशी मुद्रा विनिमय में प्राप्त होते हैं, शुरु की गई। सामान्य सेवा पॉलिसियाँ सॉफ्टवेअर व संबंधित सेवाओं के अतिरिक्त सेवाओं के लिए प्रदान की जाती रहेंगी।

ये सॉफ्टवेअर सेवा निर्यात कौन से हैं जो सॉफ्टवेअर परियोजना पॉलिसी के अंतर्गत पात्र होंगे ?

सॉफ्टवेअर परियोजना पॉलिसी के अंतगर्त निम्नलिखित सॉफ्टवेअर सेवाएँ पात्र होंगी: सॉफ्टवेअर परियोजना सेवाएँ, चाहें वह एक समय/ टर्न की आधार अथवा प्रगामी / मील का पत्थर तय करने के आधार पर हो, निम्नलिखित शामिल है:

  • सॉफ्टवेअर का ऑफ शोर विकास (अर्थात भारत में निर्यातक के स्थान पर विकास) तथा उसकी सुपुर्दगी व कार्यान्वयन खरीदार (ग्राहक) के देश में; अथवा
  • ग्राहक के स्थान पर सॉफ्टवेअर का विकास आपूर्ति व कार्यान्वयन अथवा ऑफ शोर व ग्राहक के स्थान दोनों पर विकास पॉलिसी के अंतर्गत जोखिम संरक्षित किए जाते है।

ख़ राजनीतिक जोखिम

  • ग्राहक के देश की सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाना या कोई अन्य सरकारी कार्रवाई जिससे ग्राहक द्वारा किए गए भुगतान अंतरण में अवरोध या विलम्ब उत्पन्न हो,
  • ग्राहक के देश में युद्‌ध, गृह युद्‌ध, क्रांति या नागरिक उपद्रव।
  • कोई कानून अथवा आदेश, डिक्री अथवा विनियम जिसे कानून का बल प्राप्त हो, जो ग्राहक के देश से भारत में भुगतान का अंतरण करने से निर्यातक तथा / अथवा खरीदार को रोकता हो, प्रतिबंधित करता हो अथवा नियंत्रित करता हो व उनके नियंत्रण से परे हो।
  • अथवा निम्नलिखित में हानि का कोई कारण जो निर्यातक तथा/अथवा ग्राहक के नियंत्रण में न हो;

(क) निर्यातक के उन कर्मचारियों के वीजा को नामंजूरी जिसके लिए निर्यातक अथवा ग्राहक उत्तरदायी नहीं है।

(ख) ग्राहक के देश में किसी भी कर में वृद्‌धि अथवा नए देय करों को लागू करना जिसकी वसूली ग्राहक से नहीं की जा सकती ।

(ग) सक्षम न्यायालय अथवा सरकार द्वारा कोई नियम, कानून अथवा आदेश लागू करना जिससे बुद्‌धिजीवी संपत्ति अधिकार (आई पी आर) की कार्यवाही अथवा सॉफ्टवेअर जो मुक्त सॉफ्टवेअर के अधिकार क्षेत्र में था अथवा संविदा की तारीख को आई पी आर नहीं किया गया था के उल्लंघन के कारण हानियाँ / अतिरिक्त लागत वहन करना पड़े ।

उपर्युक्त क, ख, ग के अंतर्गत वर्णित जोखिमों के कारण हुई हानियों को निगम द्वारा अधिकतम निर्यात के मूल्य के 25% के अधीन संरक्षित किया जाएगा।

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